महिला के साथ दुराचार करने वाले 02 आरोपी को हुई कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के नेतृत्व में चल रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी महावीर उर्फ पप्पू गोसाई को 05 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 25,500 रूपये अर्थदण्ड एवं जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त रामउग्गर गोसाई को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1,500 रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा महिला के साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्तगण महावीर उर्फ पप्पू गोसाई व रामउग्गर गोसाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड का० सुनील शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर का० सौरभ प्रताप सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त महावीर उर्फ पप्पू गोसाई को 05 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 25,500 रूपये के अर्थदण्ड एवं जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त रामउग्गर गोसाई को 01 वर्ष की कठोर कारावास व 1,500 रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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