गैरइरादतन हत्या करने के 05 आरोपी अभियुक्तों को हुई 07-07 साल की कारावास

बदलता स्वरूप गोंडा। गैरइरादतन हत्या करने के 05 आरोपी अभियुक्तों शनि, आशोक, रामबृज, गुड्डू व रमेश पण्डित को 07-07 साल का कारावास व 33-33 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गैरइरादतन हत्या करने के आरोप में 05 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार का0 विश्वास कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-04 ने 07-07 साल का कारावास व 33-33 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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