दुराचारी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास

बदलता स्वरूप गोंडा। बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुराचार करने के आरोपी सहिम खान पुत्र नईम खान को 20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 1,20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पीडिता के साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त सहीम खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल राय साहब यादव व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार, कोर्ट मोहर्रिर म0 का0 संध्या चौरसिया के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/विषेश न्यायधीश पॉक्सो एक्ट महोदय द्वारा अभियुक्त सहीम खान को 20 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 1,20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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