नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी को हुई 10 साल की सजा

बदलता स्वरूप गोण्डा। नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 50,000 के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से दुराचाऱ करने के आरोप में अभियुक्त रामप्रवेश गोस्वामी उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष के कारावास व रू 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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