दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास


बदलता स्वरूप गोंडा। दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र धनलाल निवासी मंगलनगर बरईपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को आजीवन कारावास व रु० 55,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र धनलाल निवासी मंगलनगर बरईपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना खरगूपूर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोण्डा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु० 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

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