हत्या में संलिप्त अभियुक्ता को हुई सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा


बदलता स्वरूप गोण्डा। हत्या करने के आरोपी अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 22,000 के अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस ने हत्या करने के आरोप में आरोपी अभियुक्ता नज्जो पत्नी रवि अहमद निवासी ग्राम गौरवाखुर्द साई तकिया थाना करनलैगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर महिला हे0का0 नम्रता चौधरी व थाना कोतवाली कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दिनबन्धु दूबे द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्ता को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा सूर्यप्रकाश सिंह द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व रू 22,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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