*गैर इरादतन हत्या के आरोप में हुई 08 वर्ष की सजा*

बदलता स्वरूप गोण्डा। वादी शिवकुमार पुत्र मंगल प्रसाद निवासी रामनगर छिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर को सूचना दिया कि उनके पिता मंगल प्रसाद को विपक्षीगण पुरानी रंजीश को लेकर घर के पास गन्ने के खेत में मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । दवा इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गयी थी जिसके आधार पर अभियोग में धारा 304 की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 परमानन्द तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामदीन, दीनानाथ व सावित्री देवी को 08-08 वर्षों का कारावास व 5,500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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