दहेज हत्याभियुक्तों को हुई 10-10 वर्ष व अर्थदण्ड की सजा

बदलता स्वरूप गोंडा। 03 दहेज हत्याभियुक्तों कृष्णकुमार उर्फ छग्गू पुत्र भगौती उर्फ फूलन, भगौती उर्फ फूलन पुत्र सुन्दरलाल व सुमिरता पत्नी भगौती निवासीगण चूटियापुर मौजा कलावरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।2019 में वादी मुंशीलाल पुत्र रामशंकर नि0 कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को उनके विपक्षीगणों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया है। कटराबाजार पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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