आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को हुई 10 साल की सजा

बदलता स्वरूप गोण्डा। वादी मुंशीलाल पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम कोच कासिमपुर पूरे महेशी थाना कर्नलंगज जनपद गोण्डा द्वारा 18.11.2021 को थाना कर्नलगंज पर सूचना दी गई कि उसका पुत्र अपने ससुराल गया था जहाँ उसकी पत्नी व सास द्वारा मारा पीटा गया था जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर लिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 400/2021, धारा 306 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्ता ममता(पत्नी) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक पशुराम सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायिक अधिकारी रामदयाल द्वारा दोषी अभियुक्ता ममता पत्नी रामसिंह निवासी कठोला तालाब बोटनपुरवा थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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