सर्वोच्च न्यायालय ने बैलेट पेपर सिस्टम लागू करने की मांग वाली दायर जनहित याचिका को किया खारिज

बदलता स्वरूप गोण्डा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनावों में बैलेट पेपर सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग वाली दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ई0वी0एम0 से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन नेताओं की असंगतता को उजागर किया गया, जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर तभी सवाल उठाते हैं, जब वे चुनाव हार जाते हैं। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की ” अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है”। जब आप चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम से छेडछाड़ होती है। जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता डा0 कौल की दलीलों में कोई दम नहीं पाया। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, “राजनैतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है”।

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