आँगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति का मामला पहुँचा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी गोण्डा को 14 सितम्बर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया आदेश

बदलता स्वरूप
गोण्डा। मामला मनकापुर तहसील के मछली गांव नानकार का है जहाँ की निवासी ज्योति सोनी ने आँगनबाड़ी सहायिका भर्ती मामले में चयन प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है । ज्योति सोनी ने अपने गाँव मछली गाँव नानकार में आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन किया था तथा मेरिट लिस्ट में भी पहले स्थान उनका नाम था किन्तु उसी आँगनबाड़ी केन्द्र में उनकी सास आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में कार्यरत है । विभागीय शासनादेश के अनुसार एक आंगनबाड़ी केंद्र में एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति नहीं हो सकती जिस के आधार पर उनका चयन नहीं हुआ जिससे व्यथित होकर ज्योति सोनी ने अपने अधिवक्ता सुरेन्द्र मिश्र सूर्य के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर हुए पाया की केवल संबंध के आधार पर ही कोई परिवार के सदस्य है यह नहीं कहा जा सकता है आवेदिका ने अपना आवेदन में पृथक आय प्रमाण लगाया है इसलिए शासनादेश के अनुक्रम में वह बाधित नहीं है जस्टिस राजीव सिंह ने इस मामले हाई कोर्ट में पहला दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को नए सिरे से आदेश पारित कर 14 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिया है।

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